सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के प्रतिभूमि घोटाले में कस्‍टोडियन की तरफ से जारी उन अधिसूचनाओं को सही ठहराया है जिसमें इस घोटाले में हर्षद मेहता की मां रसिला मेहता और भाभी रीना मेहता को शामिल बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2011 के आदेश में विशेष न्‍यायालय के आदेश के विरुद्ध उनकी अपील को रद्द कर दिया। इससे कंस्‍टोडियन द्वारा जारी जनवरी 2007 की अधिसूचनाओं की पुष्टि हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेशऔरऔर भी