जिस सरकार को आमतौर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम आदमी के मानवाधिकारों की खास फिक्र नहीं रहती, उसे विदेश में काला धन रखनेवाले खास भारतीयों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की भारी चिंता सता रही है। सोमवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से कालेधन पर संसद में पेश श्वेतपत्र में कहा गया है कि सरकार ने दुनिया के जिन देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव करार (डीटीएए) या कर सूचना विनिमय करार (टीआईईए) कर रखे हैं,औरऔर भी

अभी तक बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी कहते रहे थे कि स्विस बैंकों में भारतीयों ने 25 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई जमा कर रखी है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सरकार को घेरनेवाले जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी तक इस काले धन की मात्रा 17 लाख करोड़ रुपए बताते रहे हैं। लेकिन अब खुद सरकार की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने खुलासा किया है कि विदेशी बैंकों में भारतीयों के करीब 24.5औरऔर भी

विदेशी बैंकों में जमा देश के काले धन को वापस लाने के लिए सरकार ने 97 देशों से बात की है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि विदेशी बैंकों में अवैध रूप से जमा भारतीय पैसे को वापस लाने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। राजधानी दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में मुखर्जी ने कहा कि काले धन को वापस देश में लाने के लिए सरकार लगातार कोशिशऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट का भरोसा इस बात से उठ गया है कि केंद्र सरकार विदेश बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन का पता लगाकर उसे वापस लाएगी। इसलिए उसने खुद इस काम के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का फैसला किया है। इस दल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज न्यायमूर्ति एम बी शाह इस दल में उपाध्यक्ष के बतौरऔरऔर भी

भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौते या कनवेंशन का अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदन की यह प्रक्रिया सितंबर 2010 से ही चल रही थी और अब इसे मंत्रियों के एक समूह की देखरेख में पूरा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को काबुल यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है, “भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौते को लागू करने सेऔरऔर भी

विदेशी बैंकों में जमा काले धन का पता लगाने और उसे देश में वापस लाने के लिए कदम उठाने की खातिर एक विशेष जांच दल गठित करने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर ने उस याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें सरकार को जर्मनी के लीश्टेंस्टाइन बैंक में काला धन रखने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक करने के लिएऔरऔर भी

भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों में कर्मचारियों की कुल संख्या में 2010 में छह फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली और 32 में से 19 बैंकों के कुल कर्मचारी घट गए। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2010 में भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के कुल कर्मचारियों की संख्या 6.22 फीसदी घटकर 27,742 रह गई जो इससे पहले वर्ष में 29,582 थी। हालांकि इसी दौरान प्रमुख विदेशी बैंकों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मेंऔरऔर भी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा करनेवाले लोगों के खिलाफ औपचारिक तौर पर मामला दर्ज किए जाने के बाद वह उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक कर देगी। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने के आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैंऔरऔर भी

विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर पूरी जानकारी देने में सरकार की हिकिचाहट पर नाखुशी जताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने दो-टूक अंदाज में कहा है कि भारतीय संपत्ति को विदेश में रखना देश को ‘लूटने’ के बराबर है। पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी और अन्य कई लोगों की ओर से दायर विदेश में जमा काले धन संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एसऔरऔर भी