अदालत ने 2जी मामले में एस्सार समूह के प्रवर्तक अंशुमन व रवि रूइया और लूप टेलिकॉम के प्रवर्तक आई पी खेतान व किरण खेतान को केवल एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष न उपस्थित होने की छूट दे दी है। लेकिन अपनी राय स्पष्ट करते हुए सीबीआई की इस विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कहा, “चारों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने की छूट केवल आज (बुधवार) भर केऔरऔर भी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में एस्सार समूह और लूप टेलिकॉम के पांच अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सीबीआई ने अंशुमान रुइया, रवि रुइया, विकास सर्राफ़, किरण खेतान और आई पी खेतान के ख़िलाफ़ आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह 2जी घोटाले में सीबीआई की तरफ से दाखिल तीसरी चार्जशीट है। एस्सार समूह पर आरोप है कि वो वोडाफ़ोन कंपनी में हिस्सेदारी के ज़रिए लूपऔरऔर भी

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी मामले में रुइया की अगुवाई वाले एस्सार समूह के लिए बड़ी राहत की बात है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने भी दूरसंचार मंत्रालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि कर दी है कि 2जी मोबाइल सेवाओं के लिए लाइसेंस हासिल करते समय एस्सार समूह की लूप टेलिकॉम कंपनी में कोई सीधी हिस्सेदारी नहीं थी। दूरसंचार विभाग (डॉट) के अनुरोध पर इस मामले की विस्तार से जांच के बाद एमसीए ने हाल में अपने निष्कर्षऔरऔर भी