सुप्रीम कोर्ट ने देश में अगले आठ हफ्तों तक विवादास्पद कीटनाशक एंडोसल्फान के उत्पादन, ब्रिकी व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका कहना है कि मानव जीवन इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को इस मसले पर गौर कर रही प्रधान न्यायाधीश एस एच कापडिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत इस अदालत के विभिन्न फैसलों और खासकर सतर्कताऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में एंडोसल्फान कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाड़िया और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम को 11 मई को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल ने सीपीएम की युवा इकाई डेमोक्रेटिकऔरऔर भी

कृषि में इस्तेमाल होनेवाले कीटनाशक एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर वाम दल और बीजेपी एक साथ आ गए हैं। मंगलवार को वाम दलों के सांसदों के एक समूह ने इस मांग को लेकर संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा कि एंडोसल्फान इतना हानिकारक कीटनाशक है कि इसे अधिकांश देश प्रतिबंधित कर चुके हैं। ऐसे में इसे प्रतिबंधित न करके सरकार जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने देऔरऔर भी