नए मकान के लोन पर ढाई लाख की कर छूट
अगर अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के दौरान आप अपना पहला मकान खरीदते हैं और उसके लिए किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 25 लाख रुपए तक का होमलोन लेते हैं तो आप ब्याज के रूप में चुकाए 2.50 लाख रुपए को अपनी करयोग्य आय से घटा सकते हैं। यानी, आपकी करयोग्य आय अगर 7.50 लाख रुपए है तो आपको पांच लाख रुपए पर ही इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अभी तक होमलोन मेंऔरऔर भी