हमारे शेयर बाजार और शेयरों का हाल निराला है। ठीक जिस दिन रेजिन निर्माता कंपनी भंसाली इंजीनियरिंग पॉलिमर्स के खिलाफ उसके आम शेयरधारकों ने कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) में धांधली व वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज कराया और सीएलबी ने अंतरिम राहत के तौर पर प्रवर्तकों की सहयोगी कंपनी जागृति रेजिंस का नाम कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई के रिकॉर्ड से निकाल देने को कहा, उसी दिन भंसाली इंजीनियरिंग का शेयर बीएसई में 15.95 फीसदी और एनएसई में 16.45औरऔर भी

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने तय किया है कि अगर कंपनी के किसी अनुबंध को उसके शेयरधारक आमसभा में विशेष प्रस्ताव लाकर पारित कर देते हैं तो मंत्रालय उसे अपना अनुमोदन ऑनलाइन दे देगा। ऐसा समय की अनावश्यक बरबादी को रोकने के लिए किया गया है। इसके लिए कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 297 के तहत प्रावधान किया गया है जिसे 24 सितंबर, 2011 से लागू कर दिया जाएगा। नई प्रक्रिया के तहत तय शुल्‍क देकर अब अनुमोदनऔरऔर भी

कंपनी लॉ बोर्ड में 31 जुलाई 2010 तक 2688 मामले लंबित हैं। बोर्ड में नियमतः कुल नौ पद हैं जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सात अन्य सदस्य हैं। लेकिन उपाध्यक्ष और दो सदस्यों का पद खाली पड़ा है। इस तरह व्यावहारिक रूप से अभी बोर्ड में अध्यक्ष और पांच सदस्य ही हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्री सलमान खुर्शीद के मुताबिक लंबित मामलों की वजह सीएलबी के रिक्त पद नहीं है। उनका कहना है कि एक उम्मीदवार कोऔरऔर भी