2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में फंसी पांच कॉरपोरेट हस्तियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई है। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने पांच-पांच लाख रुपये के दो मुचलकों पर इन आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। जमानत पानेवाले पांच आरोपी अधिकारी हैं – स्‍वान टेलिकॉम के विनोद गोयनका, यूनिटेक वायरलेस के संजय चंद्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर। ये आरोपी पिछले सात महीनेऔरऔर भी

हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी रामलिंगा राजू और सात अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को अदालत ने इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्यम घोटाले की सुनवाई 31 जुलाई तक की तय समयसीमा में पूरी न होने के कारण राजू और अन्य आरोपियों ने सोमवार को अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से जमानत की अपील की थी। राजू के अलावा सत्यम के पूर्वऔरऔर भी

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने गवाहों की संख्या घटाकर 220 कर दी है, जबकि चार्जशीट में उसने 690 गवाहों का उल्लेख किया था। असल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सीबीआई ने गवाहों की संख्या घटाई है। सीबीआई के डीआईजी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, चार्जशीट के दावों को मजबूत करनेवाले तथ्यों से जुड़ेऔरऔर भी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के प्रबंध निदेशक गौतम दोशी समेत विभिन्न कंपनियों के पांच बड़े अधिकारियों की जमानत की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इनमें डीबी रीयल्टी के प्रवर्तक विनोद गोयनका और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के अधिकारी हरि नायर और सुरेन्द्र पिपारा की अर्जी भी शामिल हैं। ये सभी आरोपी 20 अप्रैल से जेल में हैं। न्यायमूर्ति अजितऔरऔर भी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रॉस काह्न को कठिन शर्तो के साथ शुक्रवार को जमानत मिल गई। लेकिन इसके लिए उन्हें 10 लाख डॉलर नकद जमा कराने के साथ-साथ 50 लाख डॉलर का बांड भरना पड़ेगा। यह भी शर्त है कि वे न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट में नजरबंद रहेंगे और सशस्त्र गार्ड उनकी निगरानी करेंगे। उन्हें अपने सभी यात्रा दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया गया है। होटलकर्मी महिला के साथ यौन दुर्व्‍यवहार सेऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के मामले में प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के पार्टनक एस. गोपालकृष्णन और सत्यम के आंतरिक ऑडिटर वी एस प्रभाकर गुप्ता को मिली जमानत गुरुवार को निरस्त कर दी और उन्हें 30 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सत्मय के ऐतिहासिक घोटाले में खातों में कई हजार करोड़ की गड़बड़ी इन्हीं ऑडिटरों के रहते छिपाई गई थी। न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की पीठ ने गोपालकृष्णन और गुप्ता कीऔरऔर भी