हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी रामलिंगा राजू और सात अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को अदालत ने इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्यम घोटाले की सुनवाई 31 जुलाई तक की तय समयसीमा में पूरी न होने के कारण राजू और अन्य आरोपियों ने सोमवार को अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से जमानत की अपील की थी। राजू के अलावा सत्यम के पूर्वऔरऔर भी