भारतीय कंपनियों को पूरे वित्त वर्ष का टैक्स हर तिमाही थोड़ा-थोड़ा करके जमा करना होता है। पहली तिमाही में अनुमानित सालाना लाभ पर टैक्स का 15 फीसदी, दूसरी व तीसरी तिमाही में 30-30 फीसदी और चौथी तिमाही में बाकी बचा 25 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। इसे जमा करने की अंतिम तिथियां 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती हैं। शेयर कारोबारियों को हर तिमाही एडवांस टैक्स के इन आंकड़ों का बड़ी बेसब्री सेऔरऔर भी

अगर आप नौकरीपेशा है और टीडीएस के जरिए आपका टैक्स कट चुका है तो टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2010 का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। आप आराम से अपना टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2011 तक भर सकते हैं। यहां तक कि आप 31 मार्च 2012 तक भी टैक्स रिटर्न भरें तो आप पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसके बाद जरूर लगेगी। लेकिन 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर आप हाउसिंग लोनऔरऔर भी