सरकारी सहायता न पानेवाले अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अपनी 25 फीसदी सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी और उन्हें मुफ्त में शिक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसलिए इसे अपनाने की आखिरी कानूनी अड़चन हट गई है। सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बहुमत से येऔरऔर भी