एनएसई को 55.5 करोड़ के जुर्माने से फौरी राहत

कंप्टीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल (कॉम्पैट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 55.5 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी है। हालांकि ट्राइब्यूनल ने एनएसई से इस मामले में आयोग के अन्य निर्देशों का पालन करने को कहा।

सीसीआई ने बाजार में मजबूत स्थिति का दुरूपयोग करने का दोषी ठहराते हुए एनएसई पर जुर्माना लगाया था। उसके आदेश के खिलाफ एनएसई की याचिका पर अंतरिम निर्देश देते हुए गुरुवार को अपीलीय प्राधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति अरिजीत परसायत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जुर्माने पर रोक लगा दी। प्राधिकरण ने एनएसई से छह हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर कर सीसीआई के आदेश के अनुपालन के बारे में बताने को कहा है।

प्राधिकरण ने सीसीआई और एमसीएक्स-एसएक्स को भी नोटिस दिया है। एमसीएक्स-एसएक्स की शिकायत पर ही सीसीआई ने उसके प्रतिद्वंद्वी एनएसई के खिलाफ जांच शुरू की थी। सीसीआई और एमसीएक्स-एसएक्स से चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

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