निवेशक शिकायतें सुलझाओ नहीं तो भरो एक करोड़
पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने 14 लिस्टेड कंपनियों को हिदायत दी है कि वे दो हफ्ते के भीतर निवेशकों की बकाया शिकायतो का निपटारा कर दें, नहीं तो उनमें से हर किसी पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेबी इस बाबत इनमें से अधिकांश कंपनियों को पहले भी पत्र लिख चुकी है। लेकिन उन्होंने इसको कोई तवज्जो नहीं दी। इन कंपनियों के नाम हैं – डीएसजे कम्युनिकेशंस, सतगुरु एग्रो इंडस्ट्रीज, राज इरिगेशन,औरऔर भी
कानून से बचने के लिए किए बेनामी सौदों पर हो सकती है दो साल जेल
यूपीए सरकार ने काले धन पर सिविल सोसायटी से लेकर राजनीतिक दलों व आम लोगों के चौतरफा हमले से बचने की कोशिशें तेज कर दी हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मौजूदा बेनामी सौदा (निषेध) कानून, 1988 की जगह नया कानून लाने के लिए बेनामी सौदा (निषेध) विधेयक, 2011 को मंजूरी दे दी गई। अब इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा और वहां से पारित होते ही राष्ट्रपतिऔरऔर भी
प्लांटेशन कंपनी पर लगाया कोर्ट ने जुर्माना
पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी की इजाजत के बगैर काम कर रही एक प्लांटेशन कंपनी और उसके दो निदेशकों पर दिल्ली की एक अदालत ने जुर्माना लगाया है। हालांकि जुर्माने की रकम महज 2.25 लाख रुपए है। लेकिन सांकेतिक रूप से इसका काफी महत्व है। योजना एग्रो फॉरेस्ट्री नाम की यह कंपनी लंबे-चौड़े रिटर्न का झांसा देकर लोगों से धन इकट्ठा कर रही थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पवन कुमार जैन ने कंपनी के खिलाफ सेबी कीऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ पर लगाया जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और उसके सचिव को किसी दूसरे की खातिर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। साथ ही एनजीओ पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट व गुजरात हाईकोर्ट में स्टील लॉबी की तरफ से पीआईएल दाखिल करने का है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस एच कापड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल्याणेश्वरी नामक गैर सरकारी संगठनऔरऔर भी