निवेशक शिकायतें सुलझाओ नहीं तो भरो एक करोड़

पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने 14 लिस्टेड कंपनियों को हिदायत दी है कि वे दो हफ्ते के भीतर निवेशकों की बकाया शिकायतो का निपटारा कर दें, नहीं तो उनमें से हर किसी पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेबी इस बाबत इनमें से अधिकांश कंपनियों को पहले भी पत्र लिख चुकी है। लेकिन उन्होंने इसको कोई तवज्जो नहीं दी।

इन कंपनियों के नाम हैं – डीएसजे कम्युनिकेशंस, सतगुरु एग्रो इंडस्ट्रीज, राज इरिगेशन, टॉप टेलिमीडिया, राजगोपाल पॉलिटेक्स, हाईटेक ड्रग्स, डुपांट स्पोर्ट्सवियर, जॉर्ड इंजीनियर्स, शुक्ला डाटा टेक्निक्स, सिमको इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल होमटेक्स, इंडो बायोटेक फूड्स, इडो बायोटेक हर्बल रेमेडीज, अल्पाइन इंडस्ट्रीज। इनमें से शुरू की 11 कंपनियों से तो सीधे जुर्माने की बात कही गई है, जबकि आखिर की तीन कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने खिलाफ आई निवेशकों की शिकायतें सेबी से ले लें और फौरन उनका समाधान करें।

बता दें कि सेबी अधिनियम के मुताबिक अगर कोई कंपनी चेताए जाने के बावजूद निवेशकों की शिकायतों का समाधान तय अवधि में नहीं करती तो उस पर हर दिन का एक लाख रुपए और कुल मिलाकर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लिस्टेड कंपनियों को हर तिमाही अपने नतीजों के साथ यह भी घोषित करना पड़ता है कि उन्हें इस दौरान निवेशकों की कितनी शिकायतें मिलीं और उनमें से कितने का समाधान उन्होंने कर दिया है। कंपनियों पर जुर्माने से मिली रकम सेबी की निवेशक संरक्षण निधि में चली जाती है।

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