कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक की मात्रा तय नहीं!

सुप्रीम कोर्ट ने शीतल पेय में कीटनाशक की मात्रा पर केरल सरकार द्वारा पेप्सिको इंडिया के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को दरकिनार कर दिया है। कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अल्तमास कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। केरल सरकार ने पेप्सिको इंडिया के खिलाफ निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में कीटनाशक वाले शीतल पेय बेचने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट पहले के आदेश को भी दरकिनार कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया था। उल्लेखनीय है कि पेप्सिको द्वारा राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ एक हलफनामा दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में इस मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

पेप्सिको ने दलील दी थी कि कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक की मिलावट के नियमन के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और यह विश्व भर में स्वीकार्य नियम है कि सभी खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक की मात्रा मौजूद होती है। इसके अलावा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 में शीतल पेयों में कीटनाशक होने की कोई मात्रा अभी तक तय नहीं की गई है। खाद्य अपमिश्रण नियमों में भी इसके बारे में कोई निर्धारित मात्रा नही रखी गई है।

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