कोलकाता हाईकोर्ट ने सिंगूर में किसानों को भूमि लौटाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौरान टाटा मोटर्स ने अपनी नैनो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की थी। टाटा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि भूमि लौटाने के संदर्भ में मंगलवार से रोक लगा दी जाए।
न्यायमूर्ति सौमित्र पाल ने कहा कि इस बारे में सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है कि किसानों को भूमि का वितरण मंगलवार से शुरू होगा। ऐसे में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
टाटा मोटर्स के वकील समरादित्य पाल ने याचिका दायर कर भूमि वितरण पर स्थगन आदेश की मांग की थी। याचिका में उन्होंने आशंका जताई थी कि सरकार की ओर से एक या दो दिनों में भूमि वितरित कर दी जाएगी।
पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील शक्तिनाथ मुखर्जी ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि जब दूसरा पक्ष अदालत में है तो भूमि वितरित नहीं की जा सकती।