सरकार ने चालू वित्त वर्ष से डाकघर के बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर लगाने का फैसला किया है। वैसे बैंकों के बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर पहले से आयकर लगता रहा है। बैंक बचत खाते पर मौजूदा ब्याज की दर 4 फीसदी सालाना है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, व्यक्तिगत खातों पर 3500 रुपए से अधिक के ब्याज पर आयकर देना होगा। वहीं संयुक्त खातों के मामले में 7000 रुपए से अधिक के ब्याज पर आयकर लगेगा।
आयकर विभाग की प्रशासनिक इकाई सीबीडीटी ने इस बारे में देश भर में कर संग्रह क्षेत्रों को अधिसूचना जारी की है। करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में इस निवेश को दिखाना होगा।
एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा, ‘‘डाकघर बचत खाते में निवेश करने वाले करदाताओं को अब अपनी ब्याज आमदनी को आयकर रिटर्न में दिखाना होगा। एकल खाते में 3500 रुपए तक की ब्याज आमदनी पर कर नहीं लगेगा, जबकि संयुक्त खाते में यह सीमा 7000 रुपए होगी।’’
फिलहाल डाकघर बचत खाते पर ब्याज की दर सालाना 3.5 फीसदी है। इस योजना में न्यूनतम निवेश सीमा 50 रुपए है। वहीं, एकल खाते में अधिकतम निवेश सीमा एक लाख रुपए और संयुक्त खाते में दो लाख रुपए है।