मौजूदा कानूनों के तहत देश में हाइब्रिड कारों को आयात करने की पूरी स्वतंत्रता है और इस तरह के वाहनों के लिए व्यापक अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने लोकसभा में शिवकुमार उदासी के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत देश में मोटर वाहनों (हाइब्रिड कारों) को आयात करने की स्वतंत्रता है।’’ उन्होंने कहा कि हाइब्रिड कारों पर 60 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क, 10 फीसदी अतिरिक्त सीमा शुल्क और 4 फीसदी विशेष अतिरिक्त टैक्स आयात शुल्क के रूप में लगता है।
शर्मा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय देश में बैटरी संचालित वाहनों (हाइब्रिड विद्युत वाहनों) के लिहाज से व्यापक अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम लागू कर रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए हाल ही में घोषित अपने बजट में देश में हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों की घोषणा की है। इनमें एक राष्ट्रीय मिशन, ईंधन वाले वाहनों को हाइब्रिड वाहनों के रूप में तब्दीली में इस्तेमाल किट पर उत्पाद शुल्क को कम करना और बुनियादी सीमा शुल्क से छूट शामिल है।