टेलिकॉम लाइसेंस रद्द करने पर ट्राई व डॉट में ठनी

लाइसेंस शर्तों के अनुसार समय पर सेवाएं शुरू नहीं करने वाले ऑपरेटरों का लाइसेंस रद्द करने के मुद्दे पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और दूरसंचार विभाग (डॉट) के बीच विवाद और गहरा गया है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि वह 69 में से सिर्फ 15 लाइसेंस रद्द करने के विचार पर मामला दर मामला कारण बताए।

दूरसंचार मंत्रालय से पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए ट्राई के चेयरमैन जे एस शर्मा ने कहा, ‘‘हमें पत्र मिला है। हमने उसकी समीक्षा के बाद डॉट को पत्र लिखकर पूछा है कि वह लाइसेंस रद्द करने के मामले में प्रत्येक लाइसेंस के आधार पर जानकारी दे।’’ ट्राई ने पिछले साल डॉट को भेजी सिफारिशों में कहा था कि 69 नए लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। वहीं दूरसंचार विभाग ने इस संख्या को घटाकर 15 लाइसेंस कर दिया था।

शर्मा ने कहा, ‘‘हमने उनसे प्रत्येक लाइसेंस के बारे में जानकारी और यदि कोई कानूनी राय है, तो उसे उपलब्ध कराने को कहा है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें उनका जवाब मिलेगा हम प्रतिक्रिया देंगे।’’

बता दें कि यह मामला पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में 2007-08 में जारी किए गए लाइसेंसों के बारे में है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में इस समय राजा जेल में हैं। फिलहाल डॉट ने नेटवर्क शुरू करने में विलंब के लिए 10 नोटिस जारी किए हैं। शेष पांच के लिए प्रक्रिया जारी है। डॉट सभी ऑपरेटरों को नोटिस का जवाब देने के लिए 60 दिन का समय देगा।

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