शेयर नॉमिनी को, वारिस को नहीं

कंपनी एक्ट में कहा गया है कि आपको अपने जीवित रहने अपनी शेयरधारिता के लिए नॉमिनी तय करना होगा। अगर यह नॉमिनी और आपका कानूनी वारिस (पत्नी या बच्चे) एक ही हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपका नॉमिनी इनसे अलग है तो आपके न रहने पर शेयर उसी को मिलेंगे, आपके कानूनी वारिस को नहीं। यह फैसला हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया है।

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